PF Death Claim Kaise Claim Karte Hy ? EDLI or Form - 10D kya hay ?
Death Claim का हिंदी में अर्थ मृत्यु प्रकरण से है किसी एपफओ से जुड़े कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसको निम्न प्रकार के लाभ मिलते है जैसे - EDLI ( बीमा ) , Pension ( मासिक पेंशन ) इस प्रकार के लाभ मिलते है लाभ लेने के लिए Death Claim ( मृत्यु प्रकरण ) का फॉर्म भर कर दावाकर्ता एवं नियोक्ता के सील और साइन कराकर भविष्य निधि कार्यालय में जमा करना होता है। 48 घंटे के अंदर में फॉर्म को बनाना रहता है कभी - कभी कारण वश समय अधिक लगने पर फॉर्म में जो मोबाइल नंबर डाला गया हो उसमे भविष्य निधि कार्यालय द्वारा अधिकारी मोबाइल माध्यम से सुचना दिया जाता है एवं मृत्यु प्रकरण के बारे में पुछताछ भी किया जाता है इसलिए फॉर्म में जो भी मोबाइल नंबर डालें वह चालू रखे । दावा का निपटान करने पर कर्मचारी के भविष्य निधि खाता संख्या में जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उसमे दावा settlement का मेसेज जायेगा।
मृतक सदस्य के बचे हुए कर्मचारी एवं नियोक्ता शेयर की राशि निकलने के लिए Form - 20 का उपयोग किया जाता है जिससे कर्मचारी का पुरा PF निकल जाता है।
EDLI बीमा क्या है
किसी कर्मचारी की मृत्यु संस्थान में कार्य करते समय हो जाती है तो उसको EPF बीमा का लाभ मिलता है, यह बीमा भी जो संस्थान में काम कर रहा है उसी के दवारा बीमा की राशि PF जमा करते समय ही कर्मचारी का बीमा की राशि भी जमा किया जाता है अतः कर्मचारी की किसी कारण से मृत्यु हो जाने पर बीमा का लाभ मिल सके। संस्थान में कार्य करते समय मृत्यु होने पर ज्यादा लाभ मिलता है , वही उसी दिन काम करके किसी दूसरे कारण जैसे - दुर्घटना या आकाशमीक मृत्यु होने पर भी बीमा का का लाभ मिलता है।
इस प्रकार मिलता है EDLI ( बीमा ) -
संस्थान में कार्य करते समय या कार्य किये हुए दिन ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर भविष्य निधि कार्यालय में EDLI बीमा का Form - 5IF के द्वारा दावा करने पर कर्मचारी के परिवार को EDLI बीमा का लाभ मिलता है हर वह कर्मचारी जो भविष्य निधि ( एपफओ) से हुआ है उसको यह लाभ मिलता है, इसलिए किसी भी जगह पर 20 लोगो से अधिक कर्मचारी काम करते हो उनका PF काटना अनिवार्य कर दिया गया है।
Pension
मृत्यु प्रकरण में दावा करने पर पेंशन के लिए FORM - 10D लगाना होता है जिससे की मृतक के परिवार वालो को मासिक पेंशन का लाभ मिल सके। मृतक सदस्य के अगर बच्चे है तो उनको 25 साल उम्र होने तक पेंशन का लाभ मिलेगा। बच्चो की संख्या अगर तीन है तो जो बड़े है उनको पहले पेंशन मिलेगा फिर किसी एक का 25 साल पूरा होने पर दूसरे का आएगा एवं मृतक सदस्य की पत्नी को जीवन भर मासिक पेंशन मिलेगी।
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